इसे भी पढ़े –जमात में सम्मलित लोगों की आई कोरोना रिपोर्ट , सौ व्यक्तियों को तीन स्थानों पर किया गया क्वारेंट 2016 से याची जेल मे बंद है। उसका कहना था कि सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप बनता है किन्तु धोखाधड़ी का आरोप नहीं बनता। जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकारी खजाने को क्षति पहुंचाने का गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने कहा है कि याची अदालत में हाजिर होगाएजमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। शर्तो के उल्लंघन की दशा में जमानत रद्द की जा सकेगी।