वाराणसी एमपीएमएलए कोर्ट ने याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। जबकि आज तक आरोप पत्र सहित प्राथमिकी से जुड़े पूरे रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2023 को आदेश भी दिया गया लेकिन उसके आदेश का अनुपालन पूरी तरह से नहीं कराया गया। इसी वजह से याची ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि याची रिकॉर्ड मिलने के बाद अगले सात दिनों के भीतर मामले में उन्मोचन अर्जी दाखिल कर सकेगा। निचली अदालत उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत निष्पादन करेगी। निचली अदालत से यह भी कहा है कि मामला बहुत पुराना है। इसलिए निश्चित समयावधि के भीतर निष्पादित करें। कोर्ट ने सुरजेवाला को भी निचली अदालत का पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है।