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कांस्टेबल भर्ती मामले में उम्र को लेकर दर्जनों अभ्यर्थी पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट

locationप्रयागराजPublished: Jan 28, 2020 08:53:12 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

भर्ती बोर्ड 23 वर्ष से एक दिन कम आयु के अभ्यर्थियों को ही चयन में शामिल कर रहा है।

rajasthan news

UP Police

प्रयागराज. नागरिक पुलिस और पीएसी में 49515 कांस्टेबल भर्ती मामले में पेंच फंस गया है। विज्ञापन की शर्त के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया गया, जिसकी आयु ठीक 23 वर्ष है। भर्ती बोर्ड 23 वर्ष से एक दिन कम आयु के अभ्यर्थियों को ही चयन में शामिल कर रहा है। इसे लेकर दर्जनों अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गये हैं।

पंकज कुमार राय और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने पुलिस भर्ती बोर्ड से इस मामले में जवाब तलब किया है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक 49515 कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन 16 नवम्बर 2018 को जारी किया गया। इसमें आयु सीमा की कट ऑफ डेट एक जुलाई 2018 रखी गयी। यानी इस तारीख को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष से कम होनी चाहिए। याचीगण परीक्षा में सफल होने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन कराने पहुंचे तो उनको यह कहकर चयन से बाहर कर दिया गया कि एक जुलाई 2018 को उनकी आयु ठीक 23 वर्ष है। न एक दिन कम और न एक दिन ज्यादा। जबकि विज्ञापन के अनुसार 23 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, एक दिन कम ही क्यों न हो।

अधिवक्ता की दलील थी कि इसके पिछले भर्ती विज्ञापन में जो एक जुलाई 2018 को जारी किया गया था, आयु की कट ऑफ डेट एक जुलाई 2018 रखी गयी थी। जबकि इसे एक जुलाई 2017 होना चाहिए था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने अगली भर्ती पर ऐसे अभ्यर्थियों को आयु में छूट देने का आश्वासन दिया जो उपरोक्त कट ऑफ डेट के कारण ओवर एज हो गये थे। याचीगण का कहना था कि उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दूसरा अवसर मिला है तो अर्हता से बाहर होंगे। मगर 23 वर्ष का होने पर अर्ह माने जायेंगे। कोर्ट ने इस मामले में 13 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
BY- Court Corrospondence

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