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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया, बीएसए संत कबीर नगर को अवमानना नोटिस

locationप्रयागराजPublished: Dec 02, 2019 09:35:02 pm

आदेश पालन न करने पर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश

Contempt notice to BSA Sant Kabir Nagar

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया, बीएसए संत कबीर नगर को अवमानना नोटिस

प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर सत्येंद्र कुमार सिंह को अवमानना नोटिस जारी की है।और कहा है कि वह प्रथम दृष्टया अवमानना के दोषी है। कोर्ट ने याची के जीपीएफए पेंशन आदि भुगतान पर बीएसए को एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है और अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो बीएसए सुनवाई कीअगली तिथि को कोर्ट में हाजिर हो ।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने श्रीमती कृष्णावती की अवमानना याचिका पर दिया है । याची अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर का कहना है कि कोर्ट ने विपक्षी को 3 माह के भीतर याची के पति के सेवानिवृत्त के भुगतान का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन न किए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका यह कहते हुए कोर्ट में निस्तारित कर दी थी कि विपक्षी आदेश का अनुपालन कर याची को उसकी सूचना दें । इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गयाए तो दोबारा दाखिल याचिका पर विपक्षी को कोर्ट ने आदेश पालन का एक माह का अतिरिक्त समय दिया है। याचिका की सुनवाई 1 माह बाद होगी।

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याची के पति स्वर्गीय बबलू , पूर्व माध्यमिक विद्यालय नरियावाए संत कबीर नगर में चपरासी पद पर नियुक्त थे। सेवाकाल मे उनकी मृत्यु हो गयी थी । याची के पुत्र श्रवण कुमार को 15 जनवरी 2006 को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति दी गई । किंतु याची को पति की मृत्यु के पश्चात जी पी एफए पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। और कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का विपक्षी द्वारा पालन न करने के कारण दोबारा यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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