यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने श्रीमती कृष्णावती की अवमानना याचिका पर दिया है । याची अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर का कहना है कि कोर्ट ने विपक्षी को 3 माह के भीतर याची के पति के सेवानिवृत्त के भुगतान का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन न किए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका यह कहते हुए कोर्ट में निस्तारित कर दी थी कि विपक्षी आदेश का अनुपालन कर याची को उसकी सूचना दें । इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गयाए तो दोबारा दाखिल याचिका पर विपक्षी को कोर्ट ने आदेश पालन का एक माह का अतिरिक्त समय दिया है। याचिका की सुनवाई 1 माह बाद होगी।
याची के पति स्वर्गीय बबलू , पूर्व माध्यमिक विद्यालय नरियावाए संत कबीर नगर में चपरासी पद पर नियुक्त थे। सेवाकाल मे उनकी मृत्यु हो गयी थी । याची के पुत्र श्रवण कुमार को 15 जनवरी 2006 को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति दी गई । किंतु याची को पति की मृत्यु के पश्चात जी पी एफए पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। और कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का विपक्षी द्वारा पालन न करने के कारण दोबारा यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।