scriptगाजियाबाद में बृजपाल तेवतिया के काफिले पर हमला के आरोपी रोहन की जमानत नामंजूर | court hearing over attack on brajpal tevaria | Patrika News

गाजियाबाद में बृजपाल तेवतिया के काफिले पर हमला के आरोपी रोहन की जमानत नामंजूर

locationप्रयागराजPublished: Jun 02, 2020 10:46:16 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में दर्ज एक मामले में बृजपाल तेवतिया पर जानलेवा हमला करने के आरोपी रोहन उर्फ राहुल उर्फ पहलवान की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।

Highcourt

Highcourt

प्रयागराज. हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में दर्ज एक मामले में बृजपाल तेवतिया पर जानलेवा हमला करने के आरोपी रोहन उर्फ राहुल उर्फ पहलवान की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने अधीन्स्थ न्यायालय को निर्देश दिया है कि मुकदमे का ट्रायल तीन माह में पूरा किया जाए। कोविड 19 की परिस्थितियों के मद्देनजर हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश का अनुपालन स्थिति सामान्य होने पर किया जाए।
रोहन की जमानत अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है। याची के खिलाफ 11 अग्स्त 2016 को मुरादनगर थाने में मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि बृजपाल तेवतिया के काफिले को रोक कर उस पर अत्याधुनिक असलहों ए के 47 और देशी असलहों से अंधाधुंध फायरिंग की गई । जिसमें कई लोग घायल हो गए। याची का कहना था कि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है। प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज कराई गई। बाद में वादी मुकदमा ने अपने बयान में उसका नाम लिया। कोई पहचान परेड नहीं कराई गई। याची के नाम के आगे उर्फ लगाया गया है जिससे यह साबित नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा है वह याची ही है। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि याची का लंबा आपराधिक इतिहास है। उस पर छह गंभीर अपराधों के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। सह अभियुक्त की भी जमानत खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो