scriptइलाहाबाद हाईकोर्ट: पुलिस पिटाई से छात्रा की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग, याचिका दाखिल | Demand for CBI inquiry into the death of the girl student due to polic | Patrika News

इलाहाबाद हाईकोर्ट: पुलिस पिटाई से छात्रा की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग, याचिका दाखिल

locationप्रयागराजPublished: Jun 24, 2022 11:41:37 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

याचिका पर सीबीआई की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने पक्ष रखा। मालूम हो कि एक मई 22को साढ़े तीन बजे दिन में एस एच ओ शैयदराजा उदय प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मनराजपुर गांव के कन्हैया यादव के घर पर दबिश दी। कन्हैया के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।ए डी एम चंदौली ने 6फरवरी 22को गुंडा घोषित किया था। पुलिस टीम को कन्हैया यादव नहीं मिले तो परिवार के सदस्यों की जमकर पिटाई की जिसमें 21वर्षीय छात्रा निशा यादव की पुलिस पिटाई से मौके पर ही मौत हो गई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट: पुलिस पिटाई से छात्रा की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग, याचिका दाखिल

इलाहाबाद हाईकोर्ट: पुलिस पिटाई से छात्रा की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग, याचिका दाखिल

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली शैयदराजा थाना पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट के तहत छापे में घर में घुसकर परिवार की पिटाई में छात्रा की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 29 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति डा कौशल जयेंद्र ठाकर तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने विजय यादव उर्फ रणविजय यादव व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका पर सीबीआई की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने पक्ष रखा। मालूम हो कि एक मई 22को साढ़े तीन बजे दिन में एस एच ओ शैयदराजा उदय प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मनराजपुर गांव के कन्हैया यादव के घर पर दबिश दी। कन्हैया के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।ए डी एम चंदौली ने 6फरवरी 22को गुंडा घोषित किया था। पुलिस टीम को कन्हैया यादव नहीं मिले तो परिवार के सदस्यों की जमकर पिटाई की जिसमें 21वर्षीय छात्रा निशा यादव की पुलिस पिटाई से मौके पर ही मौत हो गई।
भाई याची का चालान कर दिया गया।पुलिस ने बहन गुंजा यादव की तरफ से एफ आई आर दी गई किन्तु उसे दर्ज नहीं किया गया। लोगों ने हाईवे जाम कर दिया।कमिश्नर के हस्तक्षेप व तहसीलदार से याची जमानत पर रिहा हुआ तो दूसरे दिन 2मई को 22पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई। सरकार ने पुलिस के खिलाफ केस की जांच सी बी सी आई डी को सौंप दी है।18मई से परिवार के सदस्यों का पुलिस ने धारा 161का बयान दर्ज किया।
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तीन डाक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया किन्तु मृत्यु का कारण नहीं पता चला।मृतका के शरीर पर चोटे व गले में आधे फंदे के निशान की फोटोग्राफ सहित अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस पर हत्या करने का परिवार ने आरोप लगाया है। याची का कहना है कि पुलिस द्वारा पीट कर हत्या करने की हाईकोर्ट जज से न्यायिक जांच या एस आई टी जांच या सी बी आई जांच कराने की मांग की गई है।साथ ही मृतका के परिवार को 25लाख रूपए का मुआवजा दिलाने की भी प्रार्थना की गई है।

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