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इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग, मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

locationप्रयागराजPublished: Apr 19, 2022 08:16:42 am

Submitted by:

Sumit Yadav

श्रीवास्तव का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर निर्धारित तिथि पर मुकद्दमे सूचीबद्ध नहीं हो रहे हैं।केस रिपोर्टिंग में अनावश्यक देरी हो रही है।नये दाखिल केस का मैसेज समय से सभी वकीलों को नहीं भेजा जा रहा है। जिसके कारण वकीलों की गैर मौजूदगी के कारण कोर्ट आदेश कर रही या अनुपस्थिति पर केस खारिज कर दिया जा रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग, मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग, मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

प्रयागराज: अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मुकद्दमो की सुनवाई प्रक्रिया में आ रही अड़चनों को दुरुस्त करने की मांग की है। और कहा है कि लचर प्रणाली से गरीब वादकारियों को न्याय मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीवास्तव का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर निर्धारित तिथि पर मुकद्दमे सूचीबद्ध नहीं हो रहे हैं।केस रिपोर्टिंग में अनावश्यक देरी हो रही है।नये दाखिल केस का मैसेज समय से सभी वकीलों को नहीं भेजा जा रहा है। जिसके कारण वकीलों की गैर मौजूदगी के कारण कोर्ट आदेश कर रही या अनुपस्थिति पर केस खारिज कर दिया जा रहा है।
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श्रीवास्तव ने अपने पत्र में लिखा है कि काजलिस्ट का प्रकाशन बंद करने के निर्णय पर हाईकोर्ट ने सुनीता शर्मा की जनहित याचिका पर रोक लगा रखी है। किंतु कोरोना संक्रमण बढ़ने से काजलिस्ट का प्रकाशन बंद हो गया है। जिससे वकीलों को अपने मुकद्दमो की जानकारी नहीं मिल पा रही।केस अदम पैरवी में खारिज हो रहे हैं।
जमानत अर्जियां, याचिकाएं दाखिले से एक माह बाद पेश की जा रही है हलफनामे दाखिल होने के बाद पत्रावली पर पेश नहीं किये जा रहे हैं। श्रीवास्तव ने जी पी रोड पर वाहनों के खड़े होने के कारण जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दिन में बाहरी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की भी मांग की है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं की तरफ से कठिनाइयों का समाधान करने की मांग की है।
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