कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई अपराध हुआ है तो याची कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने श्याम पांडेय की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता वी सी श्रीवास्तव व् सुनीता शर्मा तथा चुनाव आयोग के अधिवक्ता बी एन सिंह ने बहस की। याचिका में नामांकन पत्र दाखिल न होने के कारण दोनों क्षेत्रों के लिए जमा शुल्क वापस करने की भी मांग की गयी है।
BY- Court Corrospondence