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डॉ. कफील की जमानत: सरकारी वकील ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर कोर्ट के सामने नहीं टिक पाए

locationप्रयागराजPublished: Apr 25, 2018 09:29:16 pm

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के आरोपी डॉ. कफील खान की जमानत के लिये कोर्ट ने माना पर्याप्त ग्राउंड, दे दी बेल।

Dr Kafeel Khan

डॉ. कफील खान

इलाहाबाद. गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में आक्सीजन की कमी से लगभग डेढ़ दर्जन बच्चों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी डाक्टर कफिल अहमद की जमानत मंजूर कर ली है। डॉ. कफील अहमद खान पिछले कई महीनों से बच्चों की मौत मामले में जेल में बंद थे। इनकी जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की तथा पक्षों की लंबी बहस के बाद डाक्टर को जमानत पर रिहाई का आदेश दिया। (ऊपर फोटो स्लाइड कर पढ़ें डॉ. कफील का जेल से लिखा खत )
डाक्टर के वकील का कहना था कि वह नामी चिकित्सक हैं। वह पिछले कई महीने से जेल में बंद हैं। कहा गया कि डॉ. कफिल इंसेफलाइटिस वार्ड के इंचार्ज थे। इस नाते उन्हें बच्चों की हुई मौत मामले में दर्ज मुकदमे में अन्य लोगों के साथ आरोपी बनाया गया है। आक्सीजन की कमी के चलते इंसेफलाइटिस से पीड़ित बच्चों की बीआरडी मेडिकल कालेज में मौत हुई। कहा गया था कि आक्सीजन की सप्लाई में याची की कोई सीधी भूमिका नहीं थी। प्रदेश सरकार की ओर से इस जमानत अर्जी का विरोध किया गया तथा कहा गया कि चूंकि याची इंसेफेलाइटिस वार्ड का इंचार्ज था। इस नाते उसका यह दायित्व था कि, वह यह देखे कि, बच्चों की बीमारी में जरूरी आक्सीजन की कमी न होने पाए। कहा गया कि डाक्टर की लापरवाही से दिन में बच्चों की मौत हुई थी। एक माह के भीतर लगभग तीस से अधिक बच्चे हास्पिटल में मरे थे क्योंकि उनको सही उपचार नहीं मिल पाया। कोर्ट ने जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
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