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बिजली उपभोक्ताओं के लिये खुशखबरी, अभी नहीं महंगी होगी बिजली, हाईकोर्ट ने नए टैरिफ पर लगाई रोक

locationप्रयागराजPublished: Jun 29, 2021 01:10:09 pm

आयोग के टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आयोग को दिया है आदेश। आठ जुलाई को है अगली तारीख।

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बिजली का बिल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिये राहत भरी खबर है। यूपी में बिजली की दरें अभी फिलहाल नहीं बढ़ने जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की इस कवायद को फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। हार्ठकोर्ट ने आयोग को बिजली टैरिफ रिवाइज करने से रोक ते हुए कहा निर्देश दिया है कि आयोग दो सप्ताह में इसपर अपना जवाब दाखिल करे।


उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली की वर्तमान दरों में संशोधन करना चाहता है। इसके लिये आयोग की ओर से बिजली टैरिफ को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे याची की ओर से हाईकोर्ट में नियम विरुद्घ बताते हुए चैलेंज किया गया है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की बेंच ने फिलहाल टैरिफ पुनरीक्षित करने से रोक दिया है और जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी।


याची काक हना है कि आयोग की ओर से 21 अप्रैल और 10 मई 2021 को टैरिफ पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव को नियम विरुद्घ होने के चलते रद किया जाए। याची का तर्क है कि कानूनन दो समाचार पत्रों में पब्लिक नोटिस प्रकाशित करके जनसुनवाई के बाद ही टैरिफ तय किया जा सकता है।


याची के अनुसार आयोग की ओर से 21 अप्रैल को नोटिस दी गई थी, जिसपर पांच मई को सुनवाई होनी थी। पर कोविड के चतले ये सुनवाई टाल दी गई। फिर 10 मई की नोटिस पर 19 मई को सुनवाई की तारीख तय की गई। तब भी कोविड अपने पीक पर था, इसके बावजूद वर्चुअल सुनवाई की औपचपारिकता पूरी कर आयोग टैरिफ मंजूरी देने जा रहा है। जबकि याची को सुनवाई का मौका नहीं ही दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टैरिफ तय करने पर फिलहाल रोक लगाते हुए आोग से जवाब तलब किया है।

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