scriptबेटी की हत्या में पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा रद्द | Father got bail in daughter Murder case | Patrika News

बेटी की हत्या में पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा रद्द

locationप्रयागराजPublished: Sep 12, 2019 08:27:59 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

गवाहों के मुकर जाने के कारण कोर्ट ने सत्र न्यायालय की आजीवन कारावास की सजा रद्द की

Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोहना थाना क्षेत्र कानपुर के निवासी राकेश कुमार निषाद को मिली आजीवन कारावास की सजा रद्द कर दी है और तत्काल जेल से रिहाई का आदेश दिया है। इन पर अपनी ही बेटी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप था। गवाहों के मुकर जाने के कारण कोर्ट ने सत्र न्यायालय की आजीवन कारावास की सजा रद्द कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्य तथा न्यायमूर्ति उमेश कुमार की खण्डपीठ ने राकेश कुमार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। आरोपी की लड़की घर में फांसी पर लटकी मिली। पुलिस विवेचना के दौरान आरोपी के लड़के ने अपनी बहन की हत्या करने का पिता के खिलाफ बयान दिया। किन्तु बाद में कोर्ट में कहा कि पुलिस ने दबाव डालकर बयान कराया है। आरोपी के खिलाफ हत्या के साक्ष्य न होने के बावजूद सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा आरोपी पिता के खिलाफ हत्या के आरोप का कोई साक्ष्य नही है। सबूतों के आभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है।
BY- Court Corrospondence

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