यह आदेश न्यायमूर्ति राम सूरत राम मौर्या ने एफसीआई मजदूर संघ हापुड़ के महासचिव जुबैर अहमद की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बी.एन सिंह व प्रमेन्द्र प्रताप सिंह ने बहस की। निगम की तरफ से अधिवक्ता एस.के मिश्र ने पक्ष रखा। याचिका में निगम के सर्कुलरों के अलावा 5 जुलाई 2016 के अवार्ड को भी चुनौती दी गयी है। कोर्ट ने कहा कि मुद्दा विचारणीय है। उत्तर प्रदेश के शैलो डिपो, कूड़ाघाट डिपो गोरखपुर में कार्यरत मजदूरों के मासिक वेतन से कटौती का आदेश जारी किया गया है। याचिका की सुनवाई 27 मार्च को होगी।
गैर उपयोगी अधिग्रहीत जमीन वापसी की याचिका खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के नागला राम बख्श गांव की राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहीत जमीन की गैर उपयोगी भूमि की वापसी की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खण्डपीठ ने सतीश चन्द्र व बारह अन्य किसानों की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार याचियों की जमीन नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अधिग्रहीत की गयी है। सभी को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया और प्राधिकरण ने जमीन को कब्जे में ले लिया। बहुत सी अधिग्रहीत जमीनों का प्राधिकरण ने उपयोग नहीं किया। जिस पर किसानांे ने खाली जमीन की वापसी की मांग की। कहा गया कि गैर उपयोगी जमीन को याचियों के पक्ष में पट्टा कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अधिग्रहीत जमीन को लीज पर वापसी की मांग करना गलत है।