हालाकि विजमा को सरेंडर के कुछ देर बाद अंतरिम जमानत मिल गई।और आगामी सुनवाई के लिए 26 नवंबर की डेट लगा दी है। बता दें कि इस मामले में विजमा यादव ने हाईकोर्ट में राहत देने के लिए अर्जी दायर की थी।लेकिन हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दिया था। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजमा यादव कोर्ट में हाजिर होने की अवधि बढ़ाने से इंकार करने के साथ उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई थी। यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा ने दिया था। विजमा यादव पर डकैती और लूटपाट के आरोप में कोर्ट में केस चल रहा है।कोर्ट ने उन्हें समर्पण करने का समय देते हुए राहत दी थी।इससे पहले कोर्ट ने 23 फरवरी 2018 को झूंसी के दरोगा पद्माकर राय सहित अन्य 11 आरोपियों को 4 हफ्ते में समपर्ण करने का निर्देश दिया था।
विजमा यादव यादव पर आरोप था कि 29 जून 2005 को विजमा यादव अपने समर्थकों के साथ शशी देवी के मकान में आग लगा दी थी।और उनका सारा सामान लूट लिया था। इसके बाद 30 जून को दूसरे मकान में भी लूटपाट की घटना की गई थी।शशि देवी ने विजमा और 11 अन्य लोगों पर 140 बोरा अनाज जला देने और 6 दिन तक थाने पर जबरन बैठाए रखने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दायर की थी। बता दें विजमा यादव पंडित जवाहर यादव की पत्नी है।पंडित जवाहर यादव की सरे राह गोलियों से भुन कर हत्या कर दी गई थी।