सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने पक्ष रखा। जबकि, नगर निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभू राय पेश हुए। कोर्ट ने पूछा है कि सफाई कर्मचारियों के लिए जो सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, उसका अनुपालन किया गया या नहीं। सरकार इसकी जांच कैसे करेगी, इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं। इसके बारे में बताना होगा।
कोर्ट ने यह भी पूछा है कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों के मानदेय के पुनर्निरीक्षण के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं और सरकार ने इन्हें शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रही है? इसके बारे में भी जानकारी देना होगा। कोर्ट ने मामले में नगर निगम प्रयागराज से भी अगली सुनवाई पर लोगों की शिकायतों के निस्तारण के लिए पोर्टल के संबंध में जानकारी दाखिल करने के लिए कहा है। अब इस जनहित याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट 5 जुलाई को करेगी।