याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि पति पत्नी की संयुक्त फोटोग्राफ देने को बाध्य करने का विभाग को अधिकार नहीं है। यह मनमानी पूर्ण कार्य है और फोटोग्राफ न जमा करने पर जीपीएफ सहित पेंशन आदि का भुगतान न करना कानून के खिलाफ है।
By Court Correspondence
प्रयागराजPublished: Dec 12, 2019 10:24:56 am
रफतउद्दीन फरीद
पति- पत्नी की संयुक्त फोटो मांगे बगैर करे भुगतान।
हाईकोर्ट