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ओमवती यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर याचिका, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

locationप्रयागराजPublished: Jun 14, 2019 10:57:02 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

ओमवती यादव

Omwati yadav

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस जिला पंचायत अध्यक्ष ओमवती यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।। याचिका पर 17 जून को अगली सुनवाई होगी।
यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विवेक वर्मा की पीठ ने ओमवती देवी की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 1 जून को जिला पंचायत के 16 सदस्यों ने उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जिला अधिकारी को भेजा। अविश्वास प्रस्ताव पर कोई तिथि अंकित नहीं है। प्रस्ताव जिलाधिकारी के यहां 1 जून को रिसीव हुआ और डीएम हाथरस ने याची को 3 जून को नोटिस भेजकर सूचना दी कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 22 जून की तिथि तय की गई है।
डीएम की तरफ से भेजे गए नोटिस के साथ अविश्वास प्रस्ताव की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत करने वालों में पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के परिवार के 4 लोग शामिल हैं। याची का कहना था कि अविश्वास प्रस्ताव पर तारीख और नोटिस के साथ प्रस्ताव की प्रति के बिना नोटिस अवैध है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में जानकारी और अविश्वास प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
BY- Court Corrospondence

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