scriptRPF से RPSF में ट्रांसफर खत्म करने पर रेल मंत्रालय से जवाब तलब | HC Ask Answer to Rail Ministry for Transfer stop in RPF to RPSF | Patrika News

RPF से RPSF में ट्रांसफर खत्म करने पर रेल मंत्रालय से जवाब तलब

locationप्रयागराजPublished: May 10, 2018 11:10:24 pm

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 हजार सिपाहियों की याचिका पर सुनवायी के दौरान रेल मंत्रालय से किया जवाब तलब।

Court Order

हाईकोर्ट ऑर्डर

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने रेल मंत्रालय भारत सरकार, डीजी आरपीएफ दिल्ली, आईजी/चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स एनईआर,‎ गोरखपुर व अन्य से लगभग एक हजार सिपाहियों की याचिका पर जवाब मांगा है।


याचिका में कान्सटेबिलों ने रेलवे मंत्रालय की 28 दिसम्बर 2017 की उस नीति को चुनौती दी है, जिसमें पूरे देश में रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तबादले का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। रेलवे मंत्रालय के इस नीति को चुनौती दी गयी है।

सिपाहियों की इस याचिका पर कोर्ट ने सभी विपक्षियों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने राम सिंह यादव व कई अन्य सिपाहियों की याचिका पर दिया है। याचीगण के अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि रेलवे मंत्रालय की 28 दिसम्बर 2017 की नीति ने दोनों फोर्स आरपीएसएफ व आरपीएफ के बीच आपसी तबादले को खत्म कर दिया है, जो गैरकानूनी व गलत है। कहा गया था कि पूर्व में दोनों फोर्स के बीच आपसी तबादले की नीति थी, लेकिन अब इसे अकारण खत्म कर देना गलत है।
By Court Correspondence
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