यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने शशि मिश्र की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि याची को कट आफ मार्क से अधिक अंक मिलने के बावजूद चयनित नहीं किया गया। याची को 160.54अंक मिले है। कट आफ मार्क 159.24 है। महिला श्रेणी में कट आफ मार्क 128.62 है और याची ने महिला श्रेणी में 159.24 अंक प्राप्त किये है। परिणाम श्रेणीवार व उपश्रेणी वार घोषित किया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. सिविल कोर्ट स्टाफ संयुक्त भर्ती परीक्षा 2016-17 में अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 20 सितम्बर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने शशि मिश्र की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि याची को कट आफ मार्क से अधिक अंक मिलने के बावजूद चयनित नहीं किया गया। याची को 160.54अंक मिले है। कट आफ मार्क 159.24 है। महिला श्रेणी में कट आफ मार्क 128.62 है और याची ने महिला श्रेणी में 159.24 अंक प्राप्त किये है। परिणाम श्रेणीवार व उपश्रेणी वार घोषित किया गया।
By Court Correspondence