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बिना सूचना पद घटाए जाने पर कोर्ट ने मांगी जानकारी

locationप्रयागराजPublished: Dec 08, 2019 08:54:48 am

कोर्ट ने चयन आयोग को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित असिस्टेंट एकाउंटेंट और आडीटर के दस पदों को बिना सूचना के घटा देने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने चयन आयोग को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अभ्यर्थी शाश्वत पाण्डेय की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे मुनीर ने दिया है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि आयोग ने असिस्टेंट एकाउंटेंट और आडीटर के 12 पदों के लिए 2016 में विज्ञापन जारी किया था। इसमें से दस पद सामान्य वर्ग के लिए और एक-एक पद एससी तथा ओबीसी के लिए आरक्षित था। लिखित परीक्षा का परिणाम 11 सितम्बर 2016 को जारी हुआ। याची इसमें सफल होने के बाद 16 सितम्बर 2018 को साक्षात्कार में शामिल हुआ।
अंतिम परिणाम 16 अक्टूबर 2019 को सिर्फ दो पदों का घोषित किया गया। आयोग ने बिना किसी सूचना के दस पद घटा दिये। पद घटाने के लिए न तो संशोधित विज्ञापन निकाला गया और न ही याचीगण को कोई सूचना दी गयी। अधिवक्ता का कहना था कि एक बार पद अधिसूचित कर देने के बाद चयन प्रक्रिया के बीच में उसे घटाया नहीं जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में तीन सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
By Court Correspondence

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