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वीडीओ परीक्षा में गलत प्रश्नोत्तर मामला, याचिका पर कोर्ट ने उठाया ये कदम

locationप्रयागराजPublished: Sep 14, 2019 08:58:39 am

ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में गलत प्रश्नोत्तर को लेकर याचिका पर कोर्ट ने जानकारी माँगी।

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तीन सवालों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल याचिका पर जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 23 सितम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने रमेश चंद्र यादव की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना है कि पिछड़ा वर्ग का कट आफ मार्क 77 अंक है। याची को 76 अंक मिले है और तीन सवालों के उत्तर गलत है। याची ने सही उत्तर दिए है। कोर्ट ने आयोग के वकील के एस कुशवाहा से जानकारी मांगी है।
अवध बार एसोसिएशन के प्रस्ताव की भर्त्सना

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन के मुद्दे पर अवध बार एसोसिएशन के प्रस्ताव की भत्र्सना की जिसके तहत उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा, पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी एवं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ की निंदा की गयी है। मृत्युंजय तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया है कि पूर्व राज्यपाल वरिष्ठ अधिवक्ता है। जिन्होंने सरकार को कानून के मुताबिक सही सलाह दी है।
वकीलों ने अवध बार पर क्षेत्रवाद व स्वार्थ वाद चलाने व कानून के खिलाफ कार्य करने का आरोप लगाया है। वकीलों का मानना है कि अधिकरण वही होने चाहिए जहां हाईकोर्ट हो। प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। सरकार को कानून सम्मत सही सलाह देना महाधिवक्ता का काम है। उन्हें प्रयागराज में ही अधिकरण स्थापित करने की सलाह देनी चाहिए थी। बैठक में प्रवेश दत्त त्रिपाठी, पतंजलि मिश्र, विजय शंकर, एन.सी. त्रिपाठी, डी.के. चतुर्वेदी, दुर्गेश चन्द्र त्रिपाठी, प्रशांत सिंह सोम, जय सिंह पटेल, बृजेश श्रीवास्तव, आर.पी. सिंह, समीर त्रिपाठी आदि अधिवक्ता मौजूद थे।
By Court Correspondence

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