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हाईकोर्ट ने श्रीचंडी मंदिर प्रबंधकीय विवाद एक माह में तय करने का निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Apr 17, 2019 10:07:15 pm

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवमानना मानते हुए कहा है कि यदि उपनिबंधक कोर्ट के आदेश का पालन नही करते तो याची दुबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है।

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपनिबंधक सोसायटी पंजीकरण हापुड़ को श्रीचंडी मंदिर प्रबन्धक समिति के विवाद को एक माह में तय करने का निर्देश दिया है।और कहा है कि निर्णय से याची को अवगत कराया जाय।
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवमानना मानते हुए कहा है कि यदि उपनिबंधक कोर्ट के आदेश का पालन नही करते तो याची दुबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम् सी त्रिपाठी ने सोसायटी के सचिव अनिल कुमार अग्रवाल की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ए के सिंह ने बहस की। कोर्ट ने प्रबंधकीय विवाद के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दो माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया था।जिसका पालन न करने पर यह याचिका दाखिल की गईथी।
By Court Correspondence

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