कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवमानना मानते हुए कहा है कि यदि उपनिबंधक कोर्ट के आदेश का पालन नही करते तो याची दुबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम् सी त्रिपाठी ने सोसायटी के सचिव अनिल कुमार अग्रवाल की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ए के सिंह ने बहस की। कोर्ट ने प्रबंधकीय विवाद के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दो माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया था।जिसका पालन न करने पर यह याचिका दाखिल की गईथी।
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