यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने इटावा के अजय कुमार को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। याची का कहना था कि पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में उसे सफल घोषित किया गया। बायोमेट्रिक व फोटोग्राफ मैच न करने के कारण उसे रोक दिया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि कारण बताओ नोटिस देकर यदि नियमों में अनु मन्य हो तो याची सहित 138 वंचित अभ्यर्थियों के चयन पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
By Court Correspondence