विशाल कुमार व दो अन्य की याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने की। याची अधिवक्ता का कहना था कि याचियों ने सत्यापन के सभी दस्तावेज पेश किये है। काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई निर्णय नही लिया जा सका है। याचियों को सुना नही जा रहा है।
कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई तथ्य है तो याचियों को प्रति दी जाय और उनका पक्ष सुनकर नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश दिया जाय। याचियों का कहना है कि पुलिस भर्ती 2018 में चयनित हुए है और बिना किसी कारण के उनकी नियुक्ति नही की जा रही है।