अधिवक्ता त्रिपाठी पर आरोप है कि वह जज के स्टाफ चैम्बर में 30 सितम्बर 19 को साढ़े 12 बजे आये और याचिका पर पारित आदेश अपलोड न किये जाने को लेकर स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया और धमकी दी। आदेश के अनुसार वकील ने कहा कि कोर्ट परिसर के बाहर निकलने पर पिटाई करेंगे।धमकी अन्य स्टाफ के सामने दी गयी।
कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट प्रक्रिया को लेकर जज के चेम्बर में अनुरोध स्वीकार्य नही है। इस पर कोर्ट ने अधिवक्ता से इस व्यवहार पर सफाई मांगी है। रजिस्ट्रार जनरल को अधिवक्ता को सफाई देने के लिए नोटिस तामील करने का निर्देश दिया है।
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