कोर्ट ने उप निबंधक से कहा है कि वह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में स्थित सब स्टेशनों से चुनी गयी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या तय करे और चुनाव अधिकारी नियुक्त कर कार्यकारिणी का सीक्रेट बैलेट से बाईलाज के अनुसार चुनाव सम्पन्न कराए। यह कार्यकारिणी 2017 के चुनाव के दो साल के कार्यकाल की बची हुई अवधि तक कार्य करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्या ने इण्डियन आयल कारपोरेशन पाइप लाइन वक्र्स यूनियन पीपलगांव इलाहाबाद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।