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अतीक के गुर्गों ने जिसे धमकाया था, उसके पिस्टल लाइसेंस पर निर्णय लेने का डीएम को आदेश

locationप्रयागराजPublished: Nov 16, 2019 11:05:30 am

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिये पिस्टल लाइसेंस की जरूरत है।

Ateeq Ahmad

अतीक अहमद (फाइल फाेटाे)

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेनीगंज निवासी कमलेश कुमार को पिस्टल लाइसेंस देने पर 4 महीने के अंदर जिलाधिकारी प्रयागराज को विचार करने का निर्देश दिया है ।

यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कमलेश कुमार पटेल की याचिका पर दियाहै।याची अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद का गुर्गा तोता आगरा जेल में बन्द है।जेल से धमकी दी और पेशी पर आने पर बिकी हुई जमीन का पैसा देने के लिए कहा था।,पैसा न देने पर परिवार समेत मार डालने की धमकी दी।
इससे पहले याची की पत्नी रामसखी की याचिका पर न्यायालय के आदेश से शासकीय व्यय पर परिवार को सुरक्षा मिली हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता चौधरी ने बताया कि याची को पूर्व सांसद अतीक अहमद व उसके गुर्गे तोता के खिलाफ दायर मुकदमों की पैरवी के लिए न्यायालय व जमीनों की देख रेख के लिए जाना पड़ता है। उसे अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल लाइसेंस की सख्त आवश्यकता है। कोर्ट ने नियमानुसार विचार कर डी एम प्रयागराज को निर्णय लेने का आदेश दिया है।
By Court Courespondence

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