हाईकोर्ट ने यह आदेश अंग्रेजी के नामों की स्पेलिंग दो तरीके से लिखी होने के चलते दिया है। कोर्ट ने याची के हाई स्कूल व् इंटर के अंकपत्रों के नाम की स्पेलिंग दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया है।
यह आदेश अशोक कुमार ने मनीष द्विवेदी की याचिका पर दिया है। याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता राहुल मालवीय ने सरकार का पक्ष रखा। हिंदी भाषा में सुनाए गये फैसले में कहा कि भारतीय संविधान में राजभाषा देवनागरी हिंदी में सरकारी कामकाज करने की व्यवस्था दी गयी है। हिंदी को पूर्ण रूप से स्थापित होने तक 15 वर्षो तक अंग्रजी भाषा में कामकाज की छूट दी गयी, जिसे आज तक जारी रखा गया है। कोर्ट ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा नीति के तहत हिंदी में सरकारी काम करने पर बल दिया है। याची के नाम की स्पेलिंग में अंतर होने पर सुधार की मांग की गयी थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
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