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कोविड वैक्सीन फेकने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, आरोपी को नहीं दी जमानत

locationप्रयागराजPublished: Jul 19, 2021 06:56:29 pm

कोर्ट ने आरोपी याची की जमानत अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि अपराध गंभीर प्रकृति का और बड़े पैमाने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है।

Allahabad High Court

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. कोरोना वैक्सीन जैसी कीमती दवा को लापरवाही पूर्वक फेकने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे आपराधिक बर्बादी कहते हुए 29 डोज कोरोना वैक्सीन और सिरिंज फेकने की आरोपी एएनएम निहा खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि अपराध गंभीर प्रकृति का और बड़े पैमाने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। ये आदेश जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने याची के अधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता व अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनकर दिया।


अलीगढ़ के जमालपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम के पद पर कार्यरत निहा खान पर आरोप है कि 29 लोगों को बिना कोविड वैक्सीनेशन के ही उनका नाम पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया और उन्हें लगाए जाने वाली वैक्सीन की खुराक कचरे में फेक दी गई। निहा खान के खिलाफ अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में डाॅ. दुर्गेश सिंह ने आईपीसी, सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तारी से बचने के लिये याची ने अग्रिम जमानत के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट में आवेदन किया। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

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