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यूपी के मदरसों को गाना ही होगा राष्ट्रगान, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

locationप्रयागराजPublished: Oct 04, 2017 11:15:11 pm

यूपी के मदरसों को राष्ट्रगान गाने से छूट नहीं मिलेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की राष्ट्रगान गाने के आदेश वाली याचिका।

National Anthem Necessary for Madrasas

यूपी के मदरसों के लिये राष्ट्रगान अनिवार्य

इलाहाबाद. उत्तर प्रदेश के मदरसों को अब राष्ट्रगान गाना ही होगा। उन्हें इससे छूट नहीं मिलेगी। न्यायालय ने भी इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को राष्ट्रगान गाने से के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया हे। हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संवैधानिक कर्तव्य है। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता। याचिका मऊ के अलाउल मुस्तफा की ओर से दाखिल की गयी थी। इस पर चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने आदेश दिया।
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छह सितम्बर 2017 के राज्य सरकार के मदरसों में राष्ट्रगान गाने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी। इस आदेश के खिलाफ मऊ के अलाउल मुस्तफा की ओर से याचिका दाखिल की गयी थी। अलाउल मुस्तुफा ने होइ कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की थी की राष्ट्र गान मदरसों के लिए अनिवार्य न किया जाए।
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इस मामले पर याचिकाकर्ता के वकील शहीद अली सिद्दीकी ने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 24 अगस्त 2017 के नौ जजों के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें राइट टू प्राइवेसी का आर्डर था। इसमें कोई चीज गाना न गाना लोगों के खुद के अधिकार में कहा गया था। कोर्ट ने पूरी बहस सुनने के बाद ये टप्पणी करते हुए याचिका ख़ारिज कर दी की राष्ट्र गान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान लोगों का कर्तव्य है। इसको किसी जाति और धर्म में बांटा नहीं जा सकता। याचिका कर्ता इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते है।

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