कोर्ट ने यह सुप्रीम कोर्ट व इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित सभी हाईकोर्टो पर छोड दिया है कि भविष्य में तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होने पर ई फाइलिंग एवं वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सुनवाई को स्वयं बढायेगी। कोर्ट ने कहा है कि कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता किशन चंद्र जैन की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इसी के साथ याचिका निस्तारित कर दी है।
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प्रदेश की 69 जिला अदालतों में 9184 मामले हुए पेश, 3135 निस्तारित
प्रयागराज. केन्द्र व राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के तहत प्रदेश की अधीनस्थ अदालते लाकडाउन में कार्य कर रही है।
रेड,ग्रीन व आरेन्ज जोन की सभी जिला अदालतों में न्यायिक कार्य किया जा रहा है । हर जोन के लिए विशेष गाइडलाइन एवं कार्य प्रणाली घोषित की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की 8 मई को जारी गाइडलाइन के अनुसार अदालतों में न्यायिक कार्य किया जा रहा है।
निबंधक शिष्टाचार ने बताया कि प्रदेश के 69 जिला अदालतों मे 29 मई को( रेड,ग्रीन व आरेन्ज जोन) 9184 मामले सुनवाई के लिए पेश हुए जिसमें से 3135 मामले निस्तारित किये गये हैं। रेड जोन की अदालतों मे वर्चुअल सुनवाई की गयी। 69 जिला अदालतों में 2271 रिमान्ड आदि मामलो की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से की गयी।
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