यह भी आरोप है कि सितम्बर माह में भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर शारीरिक मानक परीक्षण के लिए याचियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए। बाद में उन्हें हटा दिया गया। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों का कटऑफ नहीं जारी किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामला विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार, पुलिस भर्ती बोर्ड से याचिका पर जवाब मांगा है।
By Court Correspondence