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यूपी की दीवानी अदालतों मे तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ी पर जवाब तलब

locationप्रयागराजPublished: Aug 08, 2019 08:40:27 am

याचिका पर हाईकोर्ट की अधिवक्ता बुशरा मरियम से 9 अगस्त तक जानकारी मांगी है।

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

Allahabad High Court

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की दीवानी अदालतों में तृतीय श्रेणी भर्ती में अनियमितता के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट की अधिवक्ता बुशरा मरियम से 9 अगस्त तक जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दीपिका दीक्षित की याचिका पर दिया है।
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याची अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना है कि याची ने कट आफ मार्क से अधिक अंक प्राप्त किये है। कट आफ मार्क सामान्य श्रेणी 128.62 है और याची ने 131.66 अंक प्राप्त किये है। हर टेस्ट में सफल घोषित किया गया। जब अंतिम परिणाम आया तो याची का नाम सूची में नहीं है। बिना कोई कारण बताए उसे चयनित नहीं किया गया है।

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