इसे भी पढ़ें ग्रेच्युटी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, गन्ना कोआपरेटिव कर्मचारियों की याचिका पर दिया बड़ा आदेश यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एस. एस. शमशेरी की खंडपीठ ने सन्त निरंकारी मण्डल की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एम.डी. सिंह शेखर का कहना था कि कोर्ट के जिस फैसले के आधार पर रेलवे कार्यवाही कर रही है, वह उन पर लागू नहीं होता। उस मुकदमे में वह पक्षकार नही थे और भूमि का याचियों ने बैनामा कराया है। पिछले कई दशकों से वे निवास कर रहे हैं। जबरन बेदखल करना उनके विधिक अधिकारों का हनन है।