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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत निरंकारी भवन कृष्णनगर के निवासियों की बेदखली पर लगायी रोक

locationप्रयागराजPublished: Aug 08, 2019 08:36:52 am

यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एस. एस. शमशेरी की खंडपीठ ने सन्त निरंकारी मण्डल की याचिका पर दिया है।

Court Order

कोर्ट ऑर्डर

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सन्त निरंकारी भवन कृष्णनगर कीडगंज प्रयागराज व सत्संग भवन सन्त निरंकारी मण्डल से निवासियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के जबरन बेदखली पर रोक लगा दी है। विवादित भवन को रेलवे की जमीन बताते हुए याचियों को खाली करने की नोटिस दी गयी और कहा गया कि खाली न करने पर उनके भवन ध्वस्त कर दिए जाएंगे। जिसे याचिका में चुनौती दी गयी थी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एस. एस. शमशेरी की खंडपीठ ने सन्त निरंकारी मण्डल की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एम.डी. सिंह शेखर का कहना था कि कोर्ट के जिस फैसले के आधार पर रेलवे कार्यवाही कर रही है, वह उन पर लागू नहीं होता। उस मुकदमे में वह पक्षकार नही थे और भूमि का याचियों ने बैनामा कराया है। पिछले कई दशकों से वे निवास कर रहे हैं। जबरन बेदखल करना उनके विधिक अधिकारों का हनन है।
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