एफआईआर रद्द करने से कोर्ट का इनकार
पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिये अनवर शहजाद और शरजील रजा ने हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका दाखिल कर दोनों ने अपने खिलाफ सारे आरोपों को निराधार बताते हुए गाजीपुर कोतवाली में दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की थी। जस्टिस मनोज मिश्र व जस्टिस एसके पचौरी की बेंच ने सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और एडवोकेट अजय कुमार श्रीवास्तव को सुनने के बाद अपना आदेश सुनाया। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के बाद एफआईआर को रद्द करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस की विवेचना पूरी हाेने तक दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पुलिस को विवेचना जल्द पूरी करने का आदेश दिया।
मुख्तार अंसारी की पत्नी का भाई होने के नाते फंसाने का आरोप
अनवर शहजाद और शरजील रजा का आरोप है कि उन्हें विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी का भाई होने के नाते फंसाया गया है। दोनों सालों व मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी पर गिरोह बनाकर जमीन हथियाने और बेनामी सम्पत्ति खरीद-फरोख्त के जरिये सम्पत्ति बनाने के मामले में दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। याचिओं की ओर से आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने उन्हें झूठा फंसाया है।