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नोएडा के अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक

locationप्रयागराजPublished: Feb 17, 2018 11:04:01 pm

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विकास गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विकास गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। निदेशक गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक हाईकोर्ट ने उनके विरुद्ध सेक्टर-20 नोएडा में दर्ज एक प्राथमिकी में लगाई है। गुप्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 467, 468, व 471 के तहत प्राथमिकी नुपुर अग्रवाल ने दर्ज करायी है। कोर्ट ने निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा है कि वह इस केस की विवेचना में पुलिस का सहयोग करेंगे और पुलिस आरोप पत्र दायर होने तक इन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर व न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खण्डपीठ ने नोएडा के अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के निदेशक विकास गुप्ता की याचिका पर पारित किया है। प्राथमिकी के मुताबिक निदेशक ने 41 लाख रुपया ऑफिस लेने के बाद भी न तो पैसा वापिस किया न ही उनहें व्यावसायिक ऑफिस दिया।
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याची निदेशक के अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि शिकायतकर्ता को 450 वर्ग फीट की जगह दूसरे प्रोजेक्ट में व्यावसायिक ऑफिस देने के लिये बुलाया गया था पर निदेशक की शर्तों पर वह लेने को तैयार नहीं हुई और झूठा मुकदमा तैयार कर याची को फंसा दिया। बहस थी कि विवाद सिविल प्रकृति का है और शिकायतकर्ता इसके लिये कानूनन मुआवजा की हकदार थी। पर उसने इस प्राविधान का उपयोग न कर परेशान करने की नीयत से याची के विरुद्ध गलत मुकदमा दर्ज करा दिया। कोर्ट ने तथ्यों को देखने के बाद निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और याचिका निस्तारित कर दिया।
By Court Correspondence

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