scriptराजकीय स्कूल की सुरक्षित जमीन पर सरकार द्वारा गौशाला के निर्माण पर रोक | HC Stay on Cow Shelter Construction at Government School Land | Patrika News

राजकीय स्कूल की सुरक्षित जमीन पर सरकार द्वारा गौशाला के निर्माण पर रोक

locationप्रयागराजPublished: Dec 08, 2019 12:08:35 pm

न्यायालय ने इस मामले को गंभीर माना है और स्कूल के महत्व पर टिप्पणी भी किया है।

VU will do branding of Panchagavya at Narmada Gau-Kumbh

VU will do branding of Panchagavya at Narmada Gau-Kumbh

प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर स्कूल के लिए सुरक्षित भूमि पर गौशाला के निर्माण पर रोक लगा दी है। गिरीश चन्द्र शर्मा व अन्य की तरफ से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने उक्त आदेश पारित किया। मामले के अनुसार बुलंदशहर में राजकीय बालिका इंटर कालेज की सुरक्षित भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रद्द कर उस भूमि को गौशाला के लिए सुरक्षित कर निर्माण हो रहा था।
इस जनहित याचिका पर कोर्ट का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया कि बुलंदशहर जिला के तहसील सिकंदराबाद के कोलू गांव में 11 बीघा 15 बिस्वा राजकीय बालिका इंटर कालेज के लिए 1994 से सुरक्षित भूमि थी। सरकार ने उसे उपेक्षित कर गौशाला के लिए सुरक्षित किया जबकि वहीं पर और भी जमीनें सरकार की अनुपयोगी पड़ी है।
न्यायालय ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है और सरकार से 3 जनवरी 2020 तक जवाब मांगा और इसके साथ ही गौशाला के निर्माण को अपने अग्रिम आदेश तक रोक देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इस मामले को गंभीर माना है और स्कूल के महत्व पर टिप्पणी भी किया है।
By Court Correspondence

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो