इस जनहित याचिका पर कोर्ट का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया कि बुलंदशहर जिला के तहसील सिकंदराबाद के कोलू गांव में 11 बीघा 15 बिस्वा राजकीय बालिका इंटर कालेज के लिए 1994 से सुरक्षित भूमि थी। सरकार ने उसे उपेक्षित कर गौशाला के लिए सुरक्षित किया जबकि वहीं पर और भी जमीनें सरकार की अनुपयोगी पड़ी है।
न्यायालय ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है और सरकार से 3 जनवरी 2020 तक जवाब मांगा और इसके साथ ही गौशाला के निर्माण को अपने अग्रिम आदेश तक रोक देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इस मामले को गंभीर माना है और स्कूल के महत्व पर टिप्पणी भी किया है।
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