यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने कुणाल शर्मा व 26 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में डीएम के 20 जून 2019 और नहर प्रखंड के अधिशासी अभियंता के 29 दिसंबर 2017 के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि किसान अपनी जमीन का बैनामा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि डीएम ने ऐसा करने पर रोक लगा रखी है। याचिका में कहा गया कि डीएम या किसी उच्चाधिकारी को ऐसा आदेश करने का अधिकार नहीं है। जग्गी व अन्य के मामले में हाईकोर्ट डीएम का ठीक ऐसा ही आदेश रद्द कर चुका है। याचियों का मामसला भी इस केस से पूरी तरह आच्छादित है।
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