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जमीनोंं की बिक्री व बैनामा पर रोक लगाने के डीएम गौतमबुद्ध नगर का आदेश रद्द

locationप्रयागराजPublished: Nov 07, 2019 08:33:19 am

कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार को नियमानुसार बैनामा की कार्यवाही करने की छूट भी दी है।

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहबेरी गांव के किसानों की जमीनों के बिक्री व बैनामों पर रोक लगाने के डीएम गौतमबुद्धनगर के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार को नियमानुसार बैनामा की कार्यवाही करने की छूट भी दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने कुणाल शर्मा व 26 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में डीएम के 20 जून 2019 और नहर प्रखंड के अधिशासी अभियंता के 29 दिसंबर 2017 के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि किसान अपनी जमीन का बैनामा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि डीएम ने ऐसा करने पर रोक लगा रखी है। याचिका में कहा गया कि डीएम या किसी उच्चाधिकारी को ऐसा आदेश करने का अधिकार नहीं है। जग्गी व अन्य के मामले में हाईकोर्ट डीएम का ठीक ऐसा ही आदेश रद्द कर चुका है। याचियों का मामसला भी इस केस से पूरी तरह आच्छादित है।
By Court Correspondence

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