इसे भी पढ़ें नोएडा में तैनात सब रजिस्ट्रार के निलम्बन पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक याची का कहना है कि उनमें से एक ने गलत पार्किंग की एफ़ आई आर दर्ज कराई। इस बात से आरोपी याचिकाकर्ताओ से नाराज चल रहे थे। आरोपी ने याचियों को परेशान करने के लिए फंसाने की दुर्भावना से मारपीट व अन्य आरोपो में एफ आई आर दर्ज कराई है। जबकि ऐसी कोई घटना घटित हुई ही नही है। शिकायतकर्ता नरेंद्र सोढ़ी के खिलाफ याचियों ने कार्यवाही की थी। बदले में उसने झूठा केस कायम कराया है। कोर्ट ने ए सी जे एम रेलवे आगरा की अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई रोक दी है।
By Court Corrrespondence
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