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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ए सीजेएम रेलवे आगरा कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर लगाई रोक

locationप्रयागराजPublished: Sep 15, 2019 07:34:21 am

हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता सहित राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है।

Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे आगरा कैंट के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता सहित राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने लोकेंद्र सिंह व 3 अन्य की याचिका पर दिया है।
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याची का कहना है कि उनमें से एक ने गलत पार्किंग की एफ़ आई आर दर्ज कराई। इस बात से आरोपी याचिकाकर्ताओ से नाराज चल रहे थे। आरोपी ने याचियों को परेशान करने के लिए फंसाने की दुर्भावना से मारपीट व अन्य आरोपो में एफ आई आर दर्ज कराई है। जबकि ऐसी कोई घटना घटित हुई ही नही है। शिकायतकर्ता नरेंद्र सोढ़ी के खिलाफ याचियों ने कार्यवाही की थी। बदले में उसने झूठा केस कायम कराया है। कोर्ट ने ए सी जे एम रेलवे आगरा की अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई रोक दी है।
By Court Corrrespondence
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