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महंत नरेंद्र गिरि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, सीबीआई रखेगी पक्ष

locationप्रयागराजPublished: Aug 11, 2022 02:04:58 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरि की खुदकुशी मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी शिष्य आनंद गिरी की जमानत अर्जी की सुनवाई जारी है। सुनवाई बृहस्पतिवार को 12:30 से शुरू हो गई है। अर्जी की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह कर रहे हैं।

महंत नरेंद्र गिरि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, सीबीआई रखेगी पक्ष

महंत नरेंद्र गिरि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, सीबीआई रखेगी पक्ष

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में महंत नरेंद्र गिरि सुसाइड मामले में आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी है। महंत आनंद गिरि की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा गया और अब आज सीबीआई न्यायालय के सामने पक्ष रखेगी। महंत नरेंद्र गिरि मामले में तीन अभियुक्त को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में सीबीआई ने तीनो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
जारी है सुनवाई

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरि की खुदकुशी मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी शिष्य आनंद गिरी की जमानत अर्जी की सुनवाई जारी है। सुनवाई बृहस्पतिवार को 12:30 से शुरू हो गई है। अर्जी की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह कर रहे हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने रखा पक्ष

याची की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि खुदकुशी के पहले लिखे नोट में महंत ने दूसरे व्यक्ति के हवाले से याची पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। उनकी अपनी व्यक्तिगत जानकारी में बातें नहीं लिखी गई है। सुनी हुई बातों को लेकर आरोप लगाया गया है। याची का महंत से हुआ विवाद समाप्त हो गया था । उन्होंने माफ कर दिया था। कोई दुराव नहीं रह गया था।
दो माह से था हरिद्वार में

वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी जानकारी दी कि याची घटना के दिन से दो माह पहले से हरिद्वार में रह रहा था । स्वामी नरेंद्र गिरी से खुदकुशी से पहले फोन पर बात करने और भयभीत करने का कोई साक्ष्य नहीं हैं। वह घटना स्थल से काफी दूर था। किसी दूसरे व्यक्ति ने उन्हें गलत जानकारी देकर खुदकुशी की ओर धकेला है। जिसमें याची की कोई भूमिका नहीं है। उनकी मौत से उसे कोई फायदा न होकर नुकसान ही हुआ है।
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सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव रखेंगे पक्ष

पक्ष बुधवार को बहस एक पक्ष की पूरी होने के बाद सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव पक्ष रखेंगे। मामले में सुनवाई जारी है।
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