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यह आदेश न्यायमूर्ति राम सूरत राम मौर्य तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अधिवक्ता अरुण मिश्र की याचिका पर दिया है । याचिका पर अधिवक्ता बी सी कौशिक ने बहस की । याची का कहना है कि कम्पनी को कार्य अनुभव नहीं है, उसने नगर पालिका परिषद अयोध्या में कार्य का फर्जी प्रमाणपत्र देकर ठेका ले लिया और कार्य पूरा किये बगैर भुगतान ले लिया, जब धांधली का खुलासा हुआ तो अपने को बचाने के लिए 22 फरवरी 2019 को अनू वेन्चर्स के खिलाफ गवन व षड्यंत्र के आरोप में सिविल लाइंस थाना, प्रयागराज में एफआईआर दर्ज करा दी, किंतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। याची ने 16 मार्च को घपले की जांच की मांग में पत्र भेजा है, जिसमें लगाये गए आरोपों की जांच कराने की मांग की गयी है। By- Court Corrospondence