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हाईकोर्ट ने हिन्दी भाषा अनुदेशकों की भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित न होने पर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

locationप्रयागराजPublished: May 17, 2018 08:32:07 pm

Submitted by:

Sunil Yadav

न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खण्डपीठ ने दिया आदेश

2498 इंस्ट्रक्टरों के पद में 27 पद भाषा हिंदी के

2498 इंस्ट्रक्टरों के पद में 27 पद भाषा हिंदी के

इलाहाबाद. हिंदी भाषा अनुदेशकों की भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित न करने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से एक माह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खण्डपीठ ने बलिया के मुन्ना पांडेय व तीन अन्य की विशेष अपील पर दिया है। एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज कर दी गयी थी।

अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता ए एन त्रिपाठी ने बहस की। याचीगण का कहना है कि 2498 इंस्ट्रक्टरों के पद विज्ञापित हुए। इसमें 27 पद भाषा हिंदी इंस्ट्रक्टर के भी शामिल है। 2016 में हिंदी भाषा का परिणाम यह कहते हुए घोषित नहीं किया गया कि हिंदी स्टेनो की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने निदेशक कौशल विकास विभाग को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया। निदेशक द्वारा अस्वीकार करने के खिलाफ याचिका खारिज हो गयी। तो यह अपील दाखिल की गयी है। याची अधिवक्ता का तर्क था कि हिंदी स्टेनोग्राफर व हिंदी भाषा के पद अलग है। हिंदी भाषा के 27 व स्टेनो हिंदी के 51 पद विज्ञापित है। दोनों पदों को एक नहीं माना जा सकता। साथ ही सरकार को ही पर समाप्त करने का अधिकार है। निदेशक किसी पद की आवश्यकता नहीं है, कह कर समाप्त नहीं कर सकते। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 10 जुलाई 18 को होगी।
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