4743 पदों पर भर्ती के लिए निकला था विज्ञापन न्यायालय के सामने पक्ष रखते हुए याची अधिवक्ता रोहित द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4743 पदों पर भर्ती लिए विज्ञापन निकाला था। भर्ती में से तीन हजार पदों पर उसने भर्ती पूरी कर ली गई। बाकी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उसने सरकार के समक्ष भेज दिया। सरकार अब रिक्त पदों पर विज्ञापन निकालकर भर्ती करने की तैयारी में है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि अंतिमआदेश के आने तक 1729 पदों पर भर्ती पर रोक रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में सरकारी अधिवक्ता से जवाब दाखिल करने को कहा और सुनवाई के लिए नौ मई की तारीख निश्चित कर दी।
हाईकोर्ट में दी गई चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचियों की ओर से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा-2021 को चुनौती दी गई है। उनका कहना है कि भर्ती में गड़बड़ी की गई है। अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन से बाहर हैं। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रिक्त पदों अभी कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी। कोर्ट ने इस पर आयोग द्वारा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में अनुभव योग्यता एवं अन्य बिंदुओं पर जब हलफनामे पर दाखिल करने को कहा है।