बेड की कमी है और रोगी बच्चों की संख्या अधिक है। विधि छात्रों ने जनहित याचिका में रोगी बच्चो व तीमारदारों को आए दिन अस्पताल में आ रही परेशानियों को उजागर किया है तथा इस पर कोर्ट का
ध्यान आकृष्ट कर समुचित आदेश निर्गत करने की मांग की गयी है।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पंकज मित्तल व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने विधि छात्रा श्रिया राजे व कई अन्य की याचिका पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, प्रधानाचार्य मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, व सीएमओ से सभी का हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि, यदि अधिकारियों के हलफनामे से कोर्ट संन्तुष्ट नहीं होगी तो वह सभी अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश देगी। जनहित याचिका पर अदालत ने जुलाई में पुनः सुनवाई करने का आदेश दिया है।