कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को स्नातक के साथ डी फिल कोर्स में प्रवेश ले चुके याचियों को कोर्स पूरा करने और डी फिल मे प्रवेश लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने जय कृष्ण पटेल एवं पांच अन्य छात्रों की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना था कि उन्होंने 2012 में ग्रेजुएशन के साथ डी फिल संयुक्त कोर्स में प्रवेश लिया । 10 सेमेस्टर पूरा करने के बाद 25 अप्रैल 2017 को उन्हें डी फिल कोर्स में प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया। कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2016 में डी फिल कोर्स में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए ही प्रवेश देने का नियम बनाया है । जिसे चुनौती दी गयी थी ।