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देनिक कर्मयारियों के लिये हाईकोर्ट से बड़ी खुशखबरी, नियमित करने को लेकर दिया ये निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Apr 24, 2019 02:29:17 pm

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने रोहताश कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

Daily Wages Employee

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मी के नियमितीकरण की मांग पर प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर को चार माह में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने रोहताश कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता डी.सी. द्विवेदी का कहना था कि याची 16 मई 2006 से दैनिक वेतन पर कार्यरत है। जनार्दन यादव केस के फैसले के अनुसार उसे भी लाभ दिया जाय। कोर्ट ने नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
लड़की को भगाकर ले जाने वाले की दोस्ती पड़ी महंगी, एक साल बाद मिली जमानत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बागपत के धीरज सैनी की जमानत मंजूर कर ली है। इन्हें पुलिस ने अनुज का दोस्त होने के आधार पर गिरफ्तार कर 28 अप्रैल 2018 को जेल में डाल दिया था। अनुज के खिलाफ एक लड़की को भगा ले जाने का आरोप है। याची को दोस्ती की खामियाजा भुगतना पड़ा है। कोर्ट ने याची को शर्तों का पालन करने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता दिलीप पांडेय ने बहस की। इनका कहना था कि याची का दोस्त द्वारा लड़की भगाने से कोई सरोकार नहीं है। बागपत के ब्लैनी थाने में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर एक साल से जेल में रखा गया है। वह निर्दोष है।
By Court Correspondence

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