लड़की को भगाकर ले जाने वाले की दोस्ती पड़ी महंगी, एक साल बाद मिली जमानत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बागपत के धीरज सैनी की जमानत मंजूर कर ली है। इन्हें पुलिस ने अनुज का दोस्त होने के आधार पर गिरफ्तार कर 28 अप्रैल 2018 को जेल में डाल दिया था। अनुज के खिलाफ एक लड़की को भगा ले जाने का आरोप है। याची को दोस्ती की खामियाजा भुगतना पड़ा है। कोर्ट ने याची को शर्तों का पालन करने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता दिलीप पांडेय ने बहस की। इनका कहना था कि याची का दोस्त द्वारा लड़की भगाने से कोई सरोकार नहीं है। बागपत के ब्लैनी थाने में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर एक साल से जेल में रखा गया है। वह निर्दोष है।
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