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केन्द्रीय कारागार वाराणसी में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी को हाईकोर्ट ने दी राहत

locationप्रयागराजPublished: Mar 31, 2020 09:41:10 pm

ईमेल से सजा को निलंबित करने की थी मांग

High court granted relief to a prisoner sentenced to life imprisonment

केन्द्रीय कारागार वाराणसी में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी को हाईकोर्ट ने दी राहत

प्रयागराज 31 मार्च । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे लालू उर्फ दिनेश कुमार शुक्ल को बडी राहत दी है। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा को 16 मई 20 तक निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश कैदी की गंभीर बीमारी की हालत एवं इंफेक्शन की संभावना तथा कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव को देखते हुए दिया है ।


कोर्ट ने कहा है कि याची को 17 मई को केंद्रीय कारागार वाराणसी में समर्पण करना होगा। उसे 50,000 की दो प्रतिभूति एवं बंध पत्र पर रिहा किया जाय। बंधपत्र में वह 17 मई को केंद्रीय कारागार में समर्पण करने का वायदा करेगा । 17 मई को सुबह हाजिर न होने पर उसके द्वारा दी गई जमानत राशि जप्त कर ली जाएगी। गंभीर बीमारी से पीड़ित कैदी की तरफ से मुख्य न्यायाधीश को ईमेल द्वारा आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी ।


उसे मिर्जापुर सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वह वाराणसी केंद्रीय कारागार में सजा भुगत रहा है। इससे पहले 31 जनवरी 20 को बीमारी के कारण से कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। किंतु इस समय वह जेल में है और संक्रामक बीमारी तथा डायबिटीज से पीड़ित है।
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