यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की शाहजहांपुर की अदालत में चल रहे आपराधिक केस को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में पुलिस चार्जशीट व सी जे एम द्वारा संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अभियोग वापस लेने को आधार बनाया गया है। कोर्ट ने पहले ही याची के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। स्वामी के खिलाफ दुराचार के आरोप में केस चल रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट: पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की याचिका की सुनवाई 23 मई को प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र, में 2007मे भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रामपुर के सपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है।और याचिका को सुनवाई हेतु 23मई को पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने मोहम्मद आजम खान की पुलिस चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने के आदेश सहित मुकदमे की कार्यवाही की चुनौती याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ एस डी एम ने सार्वजनिक सभा में भड़काऊ भाषण देने व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफ आई आर दर्ज कराई। पुलिस विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। आपत्तिजनक भाषण देने वाली सी डी को आधार बनाया गया है। याची का कहना है कि सी डी में दर्ज वास्तविक बयान चार्जशीट में नहीं दर्ज है। कोर्ट में पेश नहीं किया गया था।उसका कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कोई बयान नहीं दिया है।लगाये गये आरोप निराधार है।