कोर्ट ने प्रयागराज के जिलाधिकारी को सीवर लाइन की पूरी कार्ययोजना तैयार कर 7 दिसम्बर 18 को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कार्ययोजना तैयार नहीं कर पाते तो अगली सुनवाई की तिथि सात दिसम्बर को जिलाधिकारी व एडीए के उपाध्यक्ष कोर्ट में हाजिर होंगे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी.डी.सिंह की खण्डपीठ ने विजयशंकर गुप्ता की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची का कहना है कि अवन्तिका आवास कॉलोनी का निर्माण इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने किया है किन्तु रिहायशी कॉलोनी में सीवर लाइन नहीं डाली गयी है। जिससे कॉलोनी की जलनिकासी की समस्या बनी हुई है। एडीए के वकील का कहना था कि एडीए व जल निगम में बात चल रही है। शीघ्र ही सीवर लाइन डालने पर निर्णय ले लिया जायेगा। याचिका की सुनवाई सात दिसम्बर को होगी।
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