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यूपी बार काउन्सिल अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिया यह निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Jun 12, 2019 10:24:28 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

आगरा सिविल कोर्ट में दिनदहाड़े की गई हत्या

Darvesh yadav Murder

दरवेश यादव की हत्या

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउन्सिल की अध्यक्ष दरवेश यादव की बुधवार को आगरा सिविल कोर्ट में हत्या कर देने की घटना को अफसोस जनक बताते हुए हाईकोर्ट प्रयागराज व इसकी लखनऊ बेंच समेत प्रदेश के सभी जिला अदालतों में वकीलों व न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने का प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है ।
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आगरा में हुईं इस दुखद घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक पत्र जारी कर कहा कि हाईकोर्ट अदालतों की सुरक्षा से सम्बंधित वह सारे कदम उठाएगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को कोई परेशानी न हो। चेयरमैन दरवेश यादव की हत्या पर हाईकोर्ट ने बार काउन्सिल को शोक संदेश भी भेजा है ।
दो दिन पहले ही बनी थीं अध्यक्ष

बता दें कि दो दिन पहले ही दरवेश यादव उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थीं। यूपी बार काउंसिल के इतिहास में वे पहली महिला अध्यक्ष बनी थीं। यूपी बार काउंसिल का चुनाव रविवार को प्रयागराज में हुआ था। दरवेश सिंह और हरिशंकर सिंह को बराबर 12-12 वोट मिले। दरवेश सिंह के नाम एक रिकॉर्ड यह भी है कि बार काउंसिल के 24 सदस्यों में वे अकेली महिला हैं। चुनाव मैदान में कुल 298 प्रत्याशी थे।
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वहीं इस घटना से प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गयी है। उ प्र बार काउंसिल भारतीय बार काउंसिल सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव जे बी सिंह ,अध्यक्ष राकेश पांडेय, उ प्र जूनियर लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एम के तिवारी व सचिव जी पी सिंह,प्रयागराज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एन के चटर्जी ,व सचिव राजेश त्रिपाठी, आदर्श अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एस सी मिश्र,अधिवक्ता समन्वय समिति के अध्यक्ष बी एन सिंह,अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद सह मंत्री एस पी राय, बार काउंसिल सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह,बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन वी सी मिश्र आदि तमाम बार संगठनों व अधिवक्ताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है और घटना को दुखद व अपूरणीय क्षति बताया है। अधिवक्ताओं ने मृत आत्मा की शांति की ईश्वर से प्रार्थना की।
BY- Court Corrospondence

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