यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति उमेश कुमार की खण्डपीठ ने देवरिया के शिवानन्द की याचिका पर दिया है।कोर्ट ने देवरिया डाक बंगले एरिया की नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के बारे में नियमानुसार निर्णय लेने का भी आदेश दिया है।कोर्ट ने डी एम व् ए डी एम नजूल देवरिया को अशोक तहिलियानी केस के आदेश के तहत 6 माह में आदेश पारित करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा है कि नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने या पट्टे के नवीनीकरण की अर्जी वर्षो तक लंबित रहने के कारण हाई कोर्ट में भारी संख्या में याचिकायें दाखिल हो रही है।राज्य सरकार की नीति के तहत अर्जियों का समय के भीतर निर्णीत करने की अधिकारियो का वैधानिक दायित्व है।अधिकारी अपना दायित्व पूरा करने में विफल है।दशकों तक पट्टे के नवीनीकरण की अर्जियां लंबित रखना अनुचित, आपत्तिजनक व निंदनीय है। ऐसा कर अधिकारी न केवल लोगो को परेशान कर रहे है अपितु राजस्व को नुकसान पहुचा रहे है।समय से पट्टे का नवीनीकरण न करने के कारण अनावश्यक मुकदमे बढ़ रहे है।जो मूल अधिकारोंका उल्लंघन है।
By Court Correspondence