scriptनजूल की जमीन के पट्टे को लेकर हाईकोर्ट का सबसे बड़ा आदेश, जिलाधिकारियों को 6 माह का दिया समय | High Court Order about Nazul land Lease renewal in Uttar Pradesh | Patrika News

नजूल की जमीन के पट्टे को लेकर हाईकोर्ट का सबसे बड़ा आदेश, जिलाधिकारियों को 6 माह का दिया समय

locationप्रयागराजPublished: Aug 31, 2019 08:02:25 am

मुख्य सचिव को कोर्ट के आदेश का पालन कराने का दिया है न निर्देश।

High Court Order

प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों व् अपर जिलाधिकारी (नजूल) को नजूल भूमि के पट्टे के नवीनीकरण की विचाराधीन अर्जियों को 6 माह में निर्णीत करने का समादेश जारी किया है और मुख्य सचिव को कोर्ट के आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति उमेश कुमार की खण्डपीठ ने देवरिया के शिवानन्द की याचिका पर दिया है।कोर्ट ने देवरिया डाक बंगले एरिया की नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के बारे में नियमानुसार निर्णय लेने का भी आदेश दिया है।कोर्ट ने डी एम व् ए डी एम नजूल देवरिया को अशोक तहिलियानी केस के आदेश के तहत 6 माह में आदेश पारित करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा है कि नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने या पट्टे के नवीनीकरण की अर्जी वर्षो तक लंबित रहने के कारण हाई कोर्ट में भारी संख्या में याचिकायें दाखिल हो रही है।राज्य सरकार की नीति के तहत अर्जियों का समय के भीतर निर्णीत करने की अधिकारियो का वैधानिक दायित्व है।अधिकारी अपना दायित्व पूरा करने में विफल है।दशकों तक पट्टे के नवीनीकरण की अर्जियां लंबित रखना अनुचित, आपत्तिजनक व निंदनीय है। ऐसा कर अधिकारी न केवल लोगो को परेशान कर रहे है अपितु राजस्व को नुकसान पहुचा रहे है।समय से पट्टे का नवीनीकरण न करने के कारण अनावश्यक मुकदमे बढ़ रहे है।जो मूल अधिकारोंका उल्लंघन है।
By Court Correspondence

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